2020, VOL. 6 ISSUE 2, PART H
Abstract:खाद्य पदार्थो का अपमिश्रण एक अपराध है। सामान्य रूप से किसी खाद्य पदार्थ में कोई बाहरी तत्व मिला दिया जाए या उसमें से कोई मूल्यवान पोषक तत्व निकाल लिया जाए या भोज्य पदार्थ को अनुचित ढंग से संग्रहीत किया जाए तो उसकी गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसलिए उस खाद्य सामग्री या भोज्य पदार्थ को मिलावटयुक्त कहा जाता है आज हालात यह हैं कि बाजार में उपलब्ध सभी खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण का भय बना रहता है।
दालेंए अनाजए दूधए मसालेए घी से लेकर सब्जी व फल तक कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट से अछूता नहीं रहा है।
मिलावटी पदार्थो से बचने एवं खाद्य अपमिश्रण की पहचान के लिए समस्त नागरिकों का जागरूक होना अति आवश्यक है। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या लगभग 130 करोड़ है वहां भोजन उपलब्धता को बनाए रखने के साथ साथ खाद्य श्रृखला के स्वस्थ परिचालन के लिए भारत सरकार ने कानूनों में निरंतर परिवर्तन किए है तत्पश्चात भी खाद्य अपमिश्रण के मामलों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देखी जा सकती।